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वड़ापाव अब अखबार में लपेटकर नहीं बेचा जाएगा.

वड़ापाव अब अखबार में लपेटकर नहीं बेचा जाएगा.



• ASI तुकाराम मुंढे का आदेश।

" साप्ताहिक जनता की आवाज़"
          न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई/नागपुर :- अब अखबार में लपेटकर खाना बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने आदेश दिया है कि अखबार में लपेटकर खाना नहीं बेचा जाएगा। इसलिए, अब अखबार में लपेटकर खाना नहीं बेचा जा सकता।

असल में, इस बारे में फ़ैसला पहले ही हो चुका है। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि इस फ़ैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा।

खाना बेचने वाले, पनीर बेचने वाले, दवा बेचने वाले, गुटखा और पान मसाला बेचने वाले अब फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रडार पर आ गए हैं। अखबार छापने के लिए इस्तेमाल होने वाली इंक में लेड, ज़िंक और कैडमियम होता है। यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसलिए, अखबार के ज़रिए खाने की चीज़ें बेचने पर रोक लगा दी गई है। इसलिए, खाना बेचने वालों को वड़ा पाव, भाजी पाव, समोरा, सैंडविच बटर पेपर या सिल्वर फ़ॉइल में परोसना होगा।

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने राज्य में खाने की चीज़ों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। गुटखा, पान मसाला और इसी तरह की खाने की चीज़ों के खिलाफ स्पेशल कैंपेन असरदार तरीके से चल रहा है। 1 से 5 जून 2026 के बीच चलाए गए ऑपरेशन में 192 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि इस पांच दिन के दौरान, राज्य भर में 195 छापे मारे गए और इस ऑपरेशन में 1 करोड़ 99 लाख 18 हजार 475 रुपये का बैन स्टॉक जब्त किया गया।

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