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मुख्य चुनाव आयुक्त ( CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लायेगा - विपक्ष!..

मुख्य चुनाव आयुक्त ( CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लायेगा - विपक्ष!..


• .कैसे हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को ?.
• .क्या है महाभियों की प्रतिक्रिया ?.
• .कितनी मुश्किल है यहा रास्ता ?.

"साप्ताहिक जनता की आवाज"
 न्यूज नेटवर्क.
१८ अगस्त २०२५

न्यू दिल्ली/नागपूर :-बिहार मे SIR ,अभियान और 'वोट चोरी' के आरोप पर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है. खबर है. की विपक्ष दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रहे है. तो चले देखते है.जानकारी की,पद से

 कैसे हटाये जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को?.

 बिहार मे वोटर लिस्ट के गहन अध्ययन के बाद येऊन पुनरीक्षण यांनी SIR अभियान के और और चोरी जैसे.आरो प कोल्हेकर चुनाव आयोग्य खिलाफ विपक्ष इंडिया गटबंधन मी मोर्चा खोल रहा है इस बीच खबर है कि दीपक चंदन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोर्टाने के लिए महाविभ योग लहाने पर विचार कर रहा है सूत्र के अनुसार विपक्षा दलने सोमवार सोह संसद भवन मे बडे बैठक का आयोजन जिसमे चुनाव आयोग प्रमुख को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की काँग्रेस के राज्यसभा संसद सय्यद नसीर हुसेन मे कहा की पार्टी लोकतंत्र के सभी संविधानिक हत्यार का इस्तेमाल करने को तयार है उन्होने कहा जरुरत पडी तो हम लोकतंत्र तात उपलब्ध सभी हत्यार का इस्तेमाल करेंगे अभी तक महाभियोग पर कोई िक चर्चा नही है लेकिन जरुरत पडी तो ,हम कुछ भी कर सकते है ऐसे मे बडा सवालिया है कि त्या मुख्य चुनाव आयुक्त केकला महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है पाच से कैसे हटाये जा सकता काय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय संविधान मे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कट्टरुपसी तय है सविधान का अनुछेद ३२४ ,चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है मुख्य चुनाव आयुक्त व हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही है इसका मतलब है की पुणे केवल महाभियोग (impeachment) के जरी ये मी हटाया जा सकता है .

क्या हे महाभियोग की प्रक्रिया?..

मुख्य चुनाव आयुक्त वो के पद से हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा यांनी दोन मे से किसी एक सदन मे प्रस्ताव लाया जा सकता है इस प्रस्ताव को सजन मे मौजूद और मतदान करने वाले सदस्य के दो तिहाई भाऊ मासे पारित होना होगा इसके बाद प्रस्ताव दुसरे सदन मे जायेगा और वा भी दोती हाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य है. दोनो सदियों से महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपती मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की आदेश जारी कर सकता है .

कितना मुश्किल है यह रास्ता ?.

व्यावहारिक रूप से देखा जाये तो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के बहोत कठीण प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिये संसद के दोनो साधनो मे भारी बहुमत की आवश्यकता होती है संसद के मौजूद संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए समर्थन जुटाना आसान होगा शायद यही वजन की दीपक चौधरी अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महावीर योग पर खुलकर बोलने से बच रही है.

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